रांची| एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में मंगलवार को रिश्वतखोरी मामले में जेल में बंद गुमला जिले के चैनपुर के तत्कालीन थानेदार शैलेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया व 19 फरवरी को फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने बहस की। मालूम हो िक थानेदार को एसीबी रांची की टीम ने 21 जनवरी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उस पर एक ग्रामीण से ईंट भट्ठा संचालित करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है।
घूस के आरोपी थानेदार की जमानत पर सुनवाई पूरी
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