तिहरे हत्याकांड के आरोपी पिता व दो बेटे को 10 साल की सजा

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गुमला. सिसई प्रखंड के सकरौली गांव में नौ फरवरी 2024 को घटी तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने हत्या के तीन आरोपी बाप व दो बेटों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनायी है. आरोपियों में सकरौली गांव निवासी नंद किशोर साहू (57 वर्ष) और उसके दो बेटे सत्येंद्र साहू व शिव कुमार साहू उर्फ पप्पू हैं. तीनों ने मिल कर गांव के ही नागेश्वर साहू (63 वर्ष), सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू (60 वर्ष) व पवन कुमार साहू (35 वर्ष) की हत्या की थी. तीनों आरोपियों को सोमवार को भूपेश कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 3 गुमला की अदालत ने सजा सुनायी, जिसमें आइपीसी की धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं आइपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जबकि आइपीसी की धारा 325/34 के तहत तीन वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. ज्ञात हो कि राधिका देवी ने नौ फरवरी 2024 को अपने पति स्व नागेश्वर साहू और बेटे पवन साहू तथा देवर मुन्ना साहू की हत्या का आवेदन थाना में दिया था. आवेदन में उन्होंने बताया था कि अपने ही परिवार में एक फुटकल पेड़ के बंटवारा को लेकर लड़ाई में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी. हत्या करने में तीन लोग नंदकिशोर साहू और उनके दोनों बेटे सत्येंद्र साहू तथा पप्पू साहू उर्फ शिव कुमार साहू शामिल हैं. इस प्रकार घटी थी घटना: मामूली फुटकल पेड़ के विवाद को लेकर एक परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था. जिसमें चार लोगों को टांगी से काट दिया गया था, जिसमें घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गयी थी. मृतकों में 63 वर्षीय नागेश्वर साहू (पिता- बरजू साहू), 60 वर्षीय सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू (पिता- बरजू साहू) व 35 वर्षीय पवन कुमार साहू (पिता- नागेश्वर साहू) शामिल थे. वहीं विकास कुमार साहू (पिता- सुंदरू साहू) घायल हो गया था. पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी नंदकिशोर साहू (57 वर्ष) और उसके बेटे सतेंद्र साहू (35 वर्ष) व शिवकुमार साहू (22 वर्ष) को मौके पर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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