बंगाल चुनाव 2026 में हिंसा-डर बर्दाश्त नहीं, DM-SP को चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश

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बंगाल चुनाव 2026 में हिंसा-डर बर्दाश्त नहीं, DM-SP को चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश

Election Commission Bengal Review Meeting: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को पूरी तरह ‘भय-मुक्त’ और ‘हिंसा-मुक्त’ माहौल में संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक्शन मोड में आ गया है. सोमवार को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs), पुलिस अधीक्षकों (SPs) और पुलिस आयुक्तों (CPs) के साथ हाई-लेवल ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग की. मीटिंग में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बंगाल के आगामी चुनावों में प्रलोभन और हिंसा की कोई जगह नहीं होगी.

सीईसी का मंत्र : हिंसा-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल चुनाव की घोषणा से पहले 9 मार्च को कोलकाता में स्पष्ट कर दिया था कि आयोग का प्राथमिक लक्ष्य प्रत्येक मतदाता को बिना किसी डर के मतदान केंद्र तक पहुंचाना है. इसी कड़ी में हुई इस बैठक में जिला प्रशासन और कानून-व्यवस्था मशीनरी की तैयारियों को परखा गया. आयोग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायें.

इलेक्शन कमीशन ने दिये ये निर्देश

बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स (NLMTs) ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया.

  • संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान : उन इलाकों की पहचान करना, जहां मतदाताओं को डराया या धमकाया जा सकता है.
  • खर्च की निगरानी : चुनाव में काले धन और अवैध शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़ी चौकसी.
  • आदर्श आचार संहिता : आदर्श आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये.
  • EVM प्रबंधन : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के रख-रखाव और सुरक्षा के लिए अधिकारियों को तकनीकी गुर सिखाये गये.

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25 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर्स (ROs) की क्लास

तैयारियों के अगले चरण में भारत निर्वाचन आयोग 25 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बजे से राज्य के सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स (ROs) के लिए उनके संभागीय मुख्यालयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा. इस ट्रेनिंग का उद्देश्य चुनाव संचालन की बारिकियों और कानूनी प्रक्रियाओं से अधिकारियों को लैस करना है.

मतदान केंद्रों पर सुविधाओं पर भी नजर

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं (AMF) जैसे पेयजल, बिजली और रैंप सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कोई असुविधा न हो.

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