बगहा में शराब तस्करी पर 5 साल की सजा:105 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया था युवक, ₹1 लाख जुर्माना भी लगा

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बगहा व्यवहार न्यायालय ने शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त अमरजीत कुमार को दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मद्य निषेध के विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि यह फैसला बगहा थाना कांड संख्या 226/24 से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम, बगहा सह एडीजे द्वितीय की अदालत ने लक्ष्मीपुर सौराहा निवासी अमरजीत कुमार को दोषी पाया। देशी चुलाई शराब का परिवहन कर रहा था
पुलिस ने 19 सितंबर 2024 को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया था। वह मोटरसाइकिल से 105 लीटर देशी चुलाई शराब का परिवहन कर रहा था। पुलिस ने उसे मौके पर ही शराब के साथ पकड़ा और मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर विचार किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले पर आम लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। उनका मानना है कि ऐसी कार्रवाई से शराब तस्करी पर अंकुश लगेगा और समाज में शराब के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

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