![]()
बगहा व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में अभियुक्त को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पदाधिकारी रामप्रीत दास ने बताया कि बगहा व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हरपुर मुजैना निवासी सुनील शर्मा को दोषी करार दिया। उसे तीन साल की साधारण कैद और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बाइक चालक वाहन छोड़कर भागने लगा
यह मामला नदी थाना कांड संख्या 49/22 से संबंधित है। नदी थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक नंदलाल पासवान ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस टीम वाहन जांच अभियान चला रही थी, तभी एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस के इशारे पर बाइक चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि चालक गन्ने के खेत का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। बरामद हथियार के आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
बगहा में हथियार तस्कर को तीन साल की सजा:देसी कट्टा के साथ पकड़े गए थे, 3 हजार जुर्माना, न देने पर 1 माह और जेल
Date:




