भास्कर न्यूज | दुमका द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को पांच साल पहले विवेक कुमार साह की जहर खिलाकर जान लेने वाले प्रेमिका के पिता अमित गोराय व चाचा मेघु गोराई को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर सजा सुनाई। वहीं दोनों अभियुक्तों को दो-दो लाख रुपया मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया। पैसा नहीं देने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरणाकुंडी निवासी विवेक का सरुवा गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। यह बात दोनों के स्वजन को पता थी। स्वजन इस रिश्ते से खुश नहीं थे। 15 नवंबर 21 को प्रेमिका ने विवेक को खाने पर बुलाया। जहां युवती के पिता और चाचा ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने के बाद कीटनाशक खिला दिया। किसी तरह से विवेक ने घर वालों को फोन कर बताया कि उसे कुछ लोगों ने जहर दे दिया है। भाई विकास जब देखने गया तो दोनों ने उसे भी पकड़ लिया। उसने जब भाई को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया तो दोनों ने उसे रोक लिया और मारपीट की। मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। विवेक की बहन काजल गई तो भाई को झाड़ी के पास अधमरा पाया। इसके बाद विवेक के पिता ओम प्रकाश पुलिस लेकर आए और विवेक को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसकी मौत हो गई। अदालत ने नौ गवाह की गवाही और साक्ष्य के आधार पर प्रेमिका के पिता और चाचा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
युवक की हत्या में प्रेमिका के पिता और चाचा को 10 साल की सजा
Date:




