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सारण जिले में 19 साल पुराने हत्याकांड में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है, वहीं पुलिस ने इसे गंभीर अपराधों के त्वरित निपटारे में एक बड़ी सफलता बताया है। यह मामला वर्ष 2007 में मढ़ौरा थाना कांड संख्या-28/07 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 302 के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने चारों अभियुक्तों को धारा 302/149 भा.दं.वि. के तहत दोषी ठहराया। 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया
न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, वर्ष 2026 में जिले के गंभीर अपराधों को चिन्हित कर उनकी त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में, इस मामले को प्राथमिकता दी गई। साक्ष्यों का समय पर संकलन और प्रस्तुतीकरण किया गया, और अनुसंधानकर्ता ने गुणवत्तापूर्ण जांच कर केस को मजबूत आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया। छह गवाहों की गवाही कराई गई
अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई। अपर लोक अभियोजक विमल चन्द्र सिंह ने अदालत में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को सजा मिली। सजा पाने वाले अभियुक्तों में रविन्द्र सिंह, विजय सिंह, सुबास सिंह और गुड्डु सिंह शामिल हैं। ये सभी मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मोथहाँ गांव के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी विशेष अभियान जारी रहेगा। इसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय बनाए रखना और आमजन को न्याय सुनिश्चित करना है।
सारण में मर्डर के 4 आरोपियों को उम्रकैद:25-25 हजार जुर्माना भी लगाया, 19 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
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