​ितहरे हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी करार, 9 को सजा

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गुमला|एडीजे तीन भुपेश कुमार की अदालत ने सिसई थाना क्षेत्र के चर्चित तिहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर आगामी नौ मार्च को सुनवाई की जाएगी। घटना सिसई थाना क्षेत्र के सकरौली गांव की है। यहां गांव के नागेश्वर साहू, उनके पुत्र पवन साहू तथा उनके भाई मुन्ना साहू की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को उनके ही रिश्तेदार नंद किशोर साहू एवं उसके दो पुत्र शिव कुमार साहू और सत्येंद्र कुमार साहू ने अंजाम दिया था। आरोप है कि तीनों ने टांगी से वार कर घटना को अंजाम दिया। जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया जाता है कि सुखे पेड़ को काटने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और आरोपितों ने आक्रोश में आकर हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और गांव में दहशत का माहौल बन गया था। इस संबंध में सिसई थाना में नौ फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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