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अब प्रखंडों में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन विभाग लगाएगा विशेष कैंप

अब प्रखंडों में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन विभाग लगाएगा विशेष कैंप

धनबाद से शोभित रंजन की रिपोर्ट

Dhanbad News: वाहन चालकों को सुविधा देने और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है. इस पहल के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर इस योजना को लागू किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके क्षेत्र में ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

बीडीओ और सीओ को दिया गया प्रचार-प्रसार का निर्देश

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने मंगलवार को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को पत्र जारी किया है. पत्र के माध्यम से कैंपों के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें. प्रशासन का मानना है कि विशेष शिविरों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

इन प्रखंडों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोविंदपुर में 4 जुलाई, निरसा में 11 जुलाई, तोपचांची में 18 जुलाई, कलियासोल में 25 जुलाई, बलियापुर में 1 अगस्त, एग्यारकुंड में 8 अगस्त, बाघमारा में 22 अगस्त तथा पूर्वी टुंडी में 29 अगस्त 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. सभी शिविर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे. इन कैंपों में नवसिखुआ चालक अनुज्ञप्ति यानी लर्नर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कैंप में आने से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूरी

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिविर में आने से पहले आवेदकों को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. बिना ऑनलाइन आवेदन के किसी भी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को शुल्क रसीद, स्लॉट बुकिंग की प्रति, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, आवेदन प्रपत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की रंगीन छायाप्रति अपने साथ लानी होगी.

मूल दस्तावेज भी साथ लाने होंगे

कैंप में आने वाले आवेदकों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ब्लड ग्रुप से संबंधित मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे. दस्तावेजों की जांच के बाद लर्नर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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लोगों को होगी समय और धन की बचत

परिवहन विभाग की इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. अब उन्हें छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम होगी तथा अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध कराया जा सकेगा.

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