भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय अवधि में बंगला खाली नहीं करने पर बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 जून को जारी हुआ अंतिम नोटिस भवन निर्माण विभाग ने 22 जून 2026 को अंतिम रिमाइंडर नोटिस जारी किया। विभाग के अनुसार, इस नोटिस के तहत राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। 7 दिनों की यह अवधि 29 जून को पूरी होगी। पहले भी भेजे जा चुके हैं कई नोटिस विभाग की ओर से बताया गया कि राबड़ी देवी को कई बार पत्र भेजकर 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 3 जून 2026 को भी 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं किया गया। सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित कर रखा है। इसके बाद उनसे 10, सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने को कहा गया था। नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है आवास सरकार 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास पहले ही नंदकिशोर राम को आवंटित कर चुकी है। हालांकि, राबड़ी देवी द्वारा अब तक आवास खाली नहीं किए जाने के कारण नए आवंटी को इसका कब्जा नहीं मिल सका है। 29 जून तक खाली नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि 29 जून तक सरकारी आवास खाली नहीं किया गया, तो विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा और बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
राबड़ी देवी को 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम:जून लास्ट तक खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड, 4 बार भेजा जा चुका है नोटिस
भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय अवधि में बंगला खाली नहीं करने पर बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 जून को जारी हुआ अंतिम नोटिस भवन निर्माण विभाग ने 22 जून 2026 को अंतिम रिमाइंडर नोटिस जारी किया। विभाग के अनुसार, इस नोटिस के तहत राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। 7 दिनों की यह अवधि 29 जून को पूरी होगी। पहले भी भेजे जा चुके हैं कई नोटिस विभाग की ओर से बताया गया कि राबड़ी देवी को कई बार पत्र भेजकर 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 3 जून 2026 को भी 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं किया गया। सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित कर रखा है। इसके बाद उनसे 10, सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने को कहा गया था। नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है आवास सरकार 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास पहले ही नंदकिशोर राम को आवंटित कर चुकी है। हालांकि, राबड़ी देवी द्वारा अब तक आवास खाली नहीं किए जाने के कारण नए आवंटी को इसका कब्जा नहीं मिल सका है। 29 जून तक खाली नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि 29 जून तक सरकारी आवास खाली नहीं किया गया, तो विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा और बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।


