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Calcutta high court : कोलकाता: अदालत की ओर बार-बार आवाज के नमूने उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी अब तक पेश नहीं हुए. उन्हें सुरक्षा भी दी गई. इसके बावजूद, डायमंड हार्बर के सांसद ने अदालत के आदेश की अवहेलना की. अब कलकत्ता हाइकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है. अभिषेक को नमूना देने जाना ही होगा. 8 जुलाई को अभिषेक किस आधार पर पेश नहीं हुए? वे दोबारा अदालत क्यों गए? न्यायाधीश ने उनका पक्ष रख रहे वकील से पूछा है.
सीआईडी चाह रही है आवाज का नमूना
अभिषेक के खिलाफ दर्ज एक मामले में सीआईडी ने जांच के लिए उनके आवाज का नमूना मांगा है. बार-बार तारीखें तय किए जाने के बावजूद अभिषेक पेश नहीं हुए हैं. उनके अनुसार, उन्होंने कभी भी अपनी टिप्पणियों से इनकार नहीं किया है. ऐसे में आवाज का नमूना क्यों दिया जाए, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिषेक को जांच एजेंसी, यानी सीआईडी की मदद करनी होगी.
अधिकार का दुरुपयोग कर रहे अभिषेक
8 जुलाई को अभिषेक को बिधाननगर अदालत में आवाज का नमूना देने के लिए कहा गया था. पेशी से बचने के बाद उन्होंने दोबारा अदालत का रुख किया है. शुक्रवार को जब यह मामला उच्च न्यायालय में उठाया गया, तो न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने कहा- आपको आवाज का नमूना देना होगा. अन्यथा, मैं स्वयं आदेश वापस ले लूंगा. आप अदालत का अपमान कर रहे हैं. जो हो रहा है वह सही नहीं है.
आवाज की क्यों है जरुरत
अभिषेक के वकील अयान भट्टाचार्य ने आज एक बार फिर कहा- यह बात नकारी नहीं गई है कि आवाज़ अभिषेक की है. यह नहीं कहा गया है कि अभिषेक अपनी आवाज़ नहीं देंगे. केवल यह पूछा गया है- मुझे अपनी आवाज़ क्यों देनी होगी. क्योंकि यह नहीं कहा गया है कि आवाज़ किसी और की है. हमने कभी कुछ नहीं छिपाया. वादी को सुरक्षा प्रदान करें.
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15 को हर हाल में होगी पेशी
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने किसी भी दलील को सुनने से इनकार कर दिया. न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा- आप जांच एजेंसी की मदद करने के लिए बाध्य हैं. उन्होंने अभिषेक के वकील से कहा- आप दस घंटे तक बात कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे. जज ने बताया कि 31 जुलाई तक सुरक्षा दी गई है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि उन्हें सैंपल देने नहीं जाना होगा. उन्हें 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे आवाज का सैंपल देने जाना होगा.
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