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बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित की जाने वाली ‘अवर निरीक्षक(SI) मद्य निषेध’ की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बिहारशरीफ के अनुमंडल दंडाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा घेरा सख्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह परीक्षा बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय के कुल 19 केंद्रों पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एक पाली में होगी। कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी केंद्रों के 500 गज की दूरी में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस आदेश के प्रभाव में आने के बाद, परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा या लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी लेखन सामग्री को छोड़कर कोई भी अन्य आपत्तिजनक वस्तु, विशेष रूप से मोबाइल फोन, परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेंगे। फोटो स्टेट, साइबर कैफे बंद रहेंगे सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर परीक्षा के दिन केंद्रों के 500 गज के दायरे में आने वाली सभी फोटो स्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 09:00 बजे से लेकर परीक्षा की समाप्ति तक पूरी तरह बंद रहेंगे। साथ ही, क्षेत्र में लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इन प्रतिबंधों से दंडाधिकारियों, परीक्षा कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, शवयात्रा और ऐसे व्यक्तियों को छूट दी गई है जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं। पुलिस अधिकारी की तैनाती शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल की स्टैटिक तैनाती की गई है, साथ ही गश्ती दल को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
