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सेवाश्रय शिविर में इलाज के बाद काटना पड़ा पैर, अभिषेक पर FIR

सेवाश्रय शिविर में इलाज के बाद काटना पड़ा पैर, अभिषेक पर FIR

FIR Registered Against Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. राज्य में शुरू की गयी स्वास्थ्य देखभाल पहल ‘सेवाश्रय’ शिविर में घुटने के दर्द का इलाज कराने पहुंची एक महिला का पैर काटने की नौबत आने के बाद, सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

अभिषेक पर दर्ज हुई तीसरी प्राथमिकी

डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2 जनवरी को इस स्वास्थ्य शिविर पहल की शुरुआत की थी. ‘सेवाश्रय’ शिविरों में कथित अनियमितताओं को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह तीसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है.

क्या है पूरा मामला?

दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला की रहने वाली मालती विश्वास की शिकायत पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले वह घुटने में दर्द की समस्या लेकर अपने इलाके में आयोजित ‘सेवाश्रय’ स्वास्थ्य शिविर में गयी थीं. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें कुछ दवाइयां दीं और उनका सेवन करने की सलाह दी.

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हालत बिगड़ी, सरकारी अस्पताल में काटना पड़ा पैर

पीड़िता का आरोप है कि दवाइयां लेने के बाद उनकी स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गयी, जिसके बाद उन्हें दूसरे सेवाश्रय शिविर में जाना पड़ा. मालती विश्वास ने पुलिस को बताया कि दूसरे शिविर के डॉक्टरों ने आगे के इलाज के लिए बड़ी रकम की मांग की. जब उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जतायी, तो उन्हें एक सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि उनके दाहिने पैर को अपूरणीय क्षति (Incurable Damage) पहुंच चुकी है. संक्रमण और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों को उनका दाहिना पैर काटना पड़ा.

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पुलिस जांच में जुटी

रवींद्रनगर थाने के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और कुछ अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं और चिकित्सकीय दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है.

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