
कोलकाता से अमर शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में एक ही एजेंसी को विभिन्न कार्यों के लिए बार-बार अनुबंध बढ़ाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है. राज्य सचिवालय की ओर से जारी नये निर्देशों के तहत अब किसी भी एजेंसी का मौजूदा अनुबंध समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नया निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कई सरकारी विभाग और उनके अधीन कार्यालय समय पर नयी निविदा जारी करने के बजाय वित्त विभाग से मौजूदा अनुबंध की अवधि बढ़ाने की अनुमति मांगते रहे हैं. कुछ मामलों में तो बिना वित्त विभाग से सलाह लिये ही अनुबंध की अवधि बढ़ा दी गयी.
बिना अनुमति नहीं बढ़ेगा अनुबंध
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को मौजूदा अनुबंध समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नयी एजेंसी के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करनी होगी. साथ ही सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी मौजूदा अनुबंधों की हर महीने समीक्षा करेंगे और इन अनुबंधों की सूची वित्त विभाग के साथ साझा करेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब मौजूदा अनुबंध के विस्तार या नवीनीकरण से जुड़े प्रस्ताव किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे. यदि समय पर निविदा जारी नहीं की गयी या बिना अनुमति के किसी अनुबंध की अवधि बढ़ायी गयी, तो इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा.
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जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. यह निर्देश केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगा. इसे स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), वैधानिक निकायों, और अन्य सरकारी संस्थाओं पर भी समान रूप से लागू किया जायेगा. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागाध्यक्ष और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे.
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