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अनुब्रत मंडल को वसूली मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

अनुब्रत मंडल को वसूली मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता अनुब्रत मंडल को जबरन वसूली और चोरी के आरोप में बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन पुलिस थाना में दर्ज मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी. जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि आरोप वर्ष 2021 का है और पुलिस में शिकायत वर्ष 2026 में दर्ज करायी गयी.

10 दिन में जंच अधिकारी के सामने होना होगा पेश

अदालत ने मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो. न्यायाधीश घोष ने निर्देश दिया कि इसके बाद, मामले के जांच अधिकारी जरूरत पड़ने पर जांच के तहत मंडल से पूछताछ के लिए तारीखें तय करेंगे.

अनुब्रत के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील

मंडल के वकील ने अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चोरी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप वर्ष 2021 के हैं. मामले के एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी ने मुझे जेल भिजवाया, टीएमसी के बागी नेता अनुब्रत मंडल ने ममता बनर्जी के भतीजे पर लगाये आरोप

हाल ही में रीतब्रत गुट में शामिल हुए अनुब्रत

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है. तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के पूर्व अध्यक्ष मंडल हाल ही में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बगावत करने वाले रीतब्रत बनर्जी नीत पार्टी के बागी गुट में शामिल हुए हैं.

ये भी पढ़ें: बीरभूम के बाहुबली अनुब्रत मंडल पर कसा शिकंजा, 2021 के चुनावी दंगे और 30 लाख की ईंट लूट मामले में FIR दर्ज

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