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अभिषेक बनर्जी के सेवाश्रय पर चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- 'क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए?

कोलकाता : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. सांसद के सेवाश्रय शिविर को ध्वस्त करना होगा. कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापोब्रता चक्रवर्ती की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की- अस्थायी निर्माणों को हटाइए. क्या हम पुलिस को बुलाएं? या हम राज्य पुलिस से इन्हें हटवाने के लिए कहें? आरोप थे कि खेल के मैदान पर कब्जा करके सेवाश्रय शिविर बनाया गया था.

गिरेगी कल्याण केंद्र की दो इमारत

तृणमूल सांसदों के कल्याण केंद्र की दो इमारतों को गिराने के लिए फालता में एक याचिका दायर की गई है. आरोप है कि खेल के मैदान पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्माण किया गया है. याचिकाकर्ता के वकील अमीनउद्दीन खान ने कहा कि फालता बीडीओ कार्यालय के बगल में स्थित खेल के मैदान और बगीचे पर अतिक्रमण करके कल्याण केंद्र का निर्माण किया गया था. अब कल्याण केंद्र का काम रुका हुआ है. इसके बावजूद, इमारतें अभी भी अवैध रूप से मौजूद हैं. निर्माण को तुरंत गिराया जाना चाहिए.

खेल के मैदान पर कब्जे का आरोप

फालता निवासी वकील अमीनउद्दीन खान ने निर्माण को ध्वस्त करने की मांग करते हुए मामला दायर किया था. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अभिषेक के सेवाश्रय के कारण स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उस मैदान में नियमित रूप से स्कूल के खेल, क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिताएं, विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब वे नहीं हो रहे हैं. याचिका पर सुनवाई के बाद, अदालत ने सेवाश्रय शिविर और मेडिकल कॉलेज के नाम पर बने अस्थायी निर्माणों को हटाने का आदेश दिया.

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लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किए

पिछले साल अभिषेक ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा सहायता केंद्र शुरू किया था. विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इसके लिए कई अस्थायी केंद्र बनवाए थे. वादी का दावा है कि सबसे बड़ा चिकित्सा सहायता केंद्र अभिषेक के लोकसभा क्षेत्र में बनाया गया था. अभिषेक ने इस पर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

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