Sunday, September 13, 2026

Breaking
News

🕒

Latest
Updates

🔔

Stay
Informed

Top 5 This Week

Related Posts

फॉर्म 6 भरने का अंतिम दिन 15 तक:एसआईआर…10 लाख नए मतदाता का लक्ष्य था, 4.54 लाख ने ही भरा फॉर्म-6


झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह 15 सितंबर को समाप्त हो रही है। निर्वाचन आयोग को उम्मीद थी कि झारखंड में न्यूनतम 10 लाख नए वोटर बनेंगे, पर अब तक मात्र 4.54 लाख युवा ही टर्नअप हुए हैं। यह तब है, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म-6 भरे जाने का प्रावधान किया गया है। उम्मीद से कम रुझान को देखते हुए राज्य निर्वाचन कार्यालय परेशान है। हालांकि इसके लिए प्रचार-प्रसार भी चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब भी राज्य में करीब 400 ऐसे मतदान केंद्र हैं, जहां पर फॉर्म 6 भरने वालों की संख्या शून्य है। तीन हजार के आसपास ऐसे मतदान केंद्र हैं, जहां पर मात्र 1-5 नए वोटरों ने फॉर्म 6 भरा है। राज्य में अभी 2 करोड़ से अधिक वोटर हैं। सालाना दो से ढाई प्रतिशत तक नए वोटर होते हैं। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन कार्यालय को उम्मीद थी कि पिछले दो वर्षों में कम से कम 10 लाख नए वोटर बढ़े होंगे, पर जेन जी की उदासीनता ने इनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। बाद में जुड़ने वाले नाम एसआईआर में नहीं रहेंगे वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। पर, इस बार हो रहे एसआईआर के दौरान जिन नए मतदाताओं का नाम जुड़ जाएगा, उनका नाम भविष्य में होनेवाले एसआईआर के दौरान भी दिखेगा। बाद में जुड़नेवाले नाम 2026 के एसआईआर में नहीं दिखेंगे। इस बार सभी मतदाता सूची और मतदाताओं के नाम डिजिटली सुरक्षित रखे जाएंगे। दूसरे राज्यों के दस्तावेज से भी बन सकते हैं मतदाता कम रुझान और लोगों की शिकायतों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग टर्नअप हो सके। कहा गया है कि दूसरे राज्यों के दस्तावेज भी मान्य होंगे। यदि कोई मतदाता झारखंड से बाहर का मूल निवासी रहा है और वहां के उसके पास पुराने दस्तावेज हैं, तो एसआईआर प्रक्रिया के तहत वे दस्तावेज भी वैध माने जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने के लिए उसका भारत का नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना तथा संबंधित अर्हता तिथि (वर्तमान एसआईआर के लिए 1 अक्टूबर 2026) को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। आपके लिए जरूरी सलाह यदि आपका या आपके परिवार/परिचितों में से किसी का नाम मतदाता सूची में छूट गया है या नया नाम दर्ज होना है, तो 15 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले अपने क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर तुरंत फॉर्म-6 भर दें।

Spread the love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular Articles