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गिरिडीह में भाजपा के होर्डिंग पर बवाल:मनोज तिवारी को रोड शो की इजाजत नहीं, अब नगर निगम ने भेजा 25 हजार का नोटिस


गिरिडीह में भाजपा की जोहार बंदन अभिनंदन यात्रा को लेकर विवाद गहरा गया है। पहले इस कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी को रोड शो की अनुमति नहीं दी गई और अब उसी यात्रा के होर्डिंग लगाने पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है. साथ ही, जुर्माना भी लगा दिया है। क्या है पूरा मामला नगर निगम, गिरिडीह के कार्यालय द्वारा ज्ञापांक 1814, दिनांक 16/10/2026 को विनोद कुमार सिन्हा, समाजसेवी, गिरिडीह को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जोहार बंदन अभिनंदन यात्रा से संबंधित होर्डिंग और बैनर बिजली पोल एवं अन्य स्थानों पर बिना अनुमति के लगाए गए हैं। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-171 का उल्लंघन है, जिसके तहत किसी भी प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। उल्लंघन पर 25,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। निगम ने अविलंब होर्डिंग हटाने और जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। वीडियो में दिखा हंगामा इससे संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नगर निगम की हाइड्रोलिक क्रेन वाली गाड़ी सड़क किनारे लगा भाजपा का होर्डिंग उखाड़ कर फेंक रही है। मौके पर भाजपा कार्यक निगम कर्मियों से बहस करते दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि यह चुन-चुन कर की गई कार्रवाई है। जब मनोज तिवारी जैसे राष्ट्रीय नेता के कार्यक्रम को ही अनुमति नहीं दी गई, तो अब कार्यकर्ताओं के होर्डिंग पर जुर्माना लगाना राजनीतिक द्वेष है। समाजसेवी विनोद सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर उनके सामाजिक उद्देश्यों पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है। उपचुनाव अभी 5 महीने दूर है। इसे चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिये। 7 साल में कितनों को नोटिस मिला? गिरिडीह सहित राज्य के अधिकांश नगर निगमों में नियम है कि विज्ञापन के लिए धारा 171 से 178 के तहत अनुमति लेनी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि निगम अक्सर सिर्फ होर्डिंग हटा देता है, लिखित नोटिस देकर 25 हजार जुर्माना वसूलने के मामले सामने नहीं आते हैं। भाजपा का आरोप है कि पिछले 7 साल में सत्ताधारी दल JMM के सैकड़ों होर्डिंग-बैनर बिना अनुमति के शहर में लगे, पर उन पर कभी इस तरह नोटिस और जुर्माने की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भाजपा के कार्यक्रम पर दोहरी कार्रवाई की जा रही है – पहले रोड शो की अनुमति नहीं और अब होर्डिंग पर नोटिस।

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