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फोन पर तीन तलाक, फिर ससुर-जेठ से हलाला की शर्त:पीड़ित बोली- पति ने मां से 17 लाख ऐंठे, पैसे मांगने पर पीटा, कहता है-धंधा कराऊंगा


‘कारोबार के नाम पर पति ने मेरी मां से और मुझसे 17 लाख रुपए ले लिए थे। पैसे मांगे तो मारपीट की गई। फोन पर तीन तलाक दे दिया। मैंने साथ रहने की जिद की तो कहा कि तुम्हें ससुर या फिर जेठ से हलाला करना होगा। ‘मेरे पति ने मेरे साथ जो सलूक किया है, अगर बता और दिखा दिया, तो आप लोग खुद उसकी जूतों से पिटाई करेंगे। मेरे बेटे को भी पति कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं कहां से लाई हो।’ ‘शिकायत की तो पुलिस ने कई बार थाने दौड़ाया। फुलवरिया थाना ने मुझे महिला थाना जाने को कहा। न्याय की मांग के लिए मैं 2 साल तक थाने के चक्कर काट चुकी हूं।’ बेगूसराय के फुलवरिया इलाके के शोकहरा-2 कलमबाग की रहने वाली 30 साल की रुकसाना खातून ने ये बातें कही है। गुरुवार को महिला आयोग दरफ्तर पहुंची महिला ने कहा कि उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। महिला का पति पर क्या आरोप है, दोनों की शादी कब हुई, पति ने मोबाइल पर तीन तलाक कब दिया, मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई, महिला आयोग का घटना को लेकर क्या कहना है? पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
रुकसाना की दूसरी,मकबूल की पहली शादी रुकसाना खातून की 11 मार्च 2022 को बेगूसराय के पोखरिया के रहने वाले 34 साल के मोहम्मद मकबूल के साथ हुई थी। रुकसाना की ये दूसरी जबकि मकबूल की पहली शादी थी। रुकसाना ने बताया कि मेरी पहली शादी से एक बेटी है, जिसे मकबूल ने साथ रखने की बात कही थी। निकाह के समय 51 हजार रुपए मेहर की रकम और दो भर सोना दिया गया था। 3 महीने में 5 लाख की डिमांड शुरू हुई शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन करीब तीन महीने बाद ही मकबूल का असली चेहरा सामने आ गया। मकबूल के साथ-साथ ससुर मोहम्मद अकबर, सास असरून खातून, जेठ रब्बान और अन्य रिश्तेदारों ने दहेज के रूप में 5 लाख रुपए की डिमांड शुरू कर दी। जब मैंने मना किया तो मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। रुकसाना ने बताया कि जब लगातार मैंने दहेज देने से इनकार किया तो मकबूल ने घरवालों के साथ मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। हालांकि, मेरे परिवार के लोगों और समाज के लोगों की हस्तक्षेप के बाद पति ने मुझे अपने पास बुलाया और करीब छह महीने बाद दिल्ली लेकर चला गया। ‘दिल्ली से कारोबार के नाम पर मां से 5 लाख रुपए मांगे’ रुकसाना ने बताया, ‘दिल्ली जाने के बाद कारोबार के नाम पर मकबूल ने मेरी मां से 5 लाख रुपए मांगे। मां ने मेरा चेहरा देखकर पैसे दे दिए, लेकिन शर्त रखी कि जब बिजनेस चल जाए तो रकम वापस करनी होगी। मां ने 5 लाख रुपए देने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे और कर्ज भी लिया था।’ ‘मैंने अपनी बेटी के नाम पर बैंक में 1 लाख 40 हजार रुपए फिक्इस डिपॉजिट कराए थे, मकबूल ने एफडी तुड़वाकर ये रकम भी ले ली। अब तक कुल मिलाकर मकबूल ने मुझसे और मेरे परिवार से 16-17 लाख रुपए की ठगी की है।’ पैसे मांगने शुरू किए तो घर में घुसकर किया जानलेवा हमला रुकसाना ने बताया, ‘जुलाई 2022 में जब मेरे घरवालों ने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो मकबूल ने अपने भाई को बोलकर मेरे घर पर हमला कराया और जानलेवा हमला किया। मामले की जानकारी के बाद मैं भी घर वापस आ गई। मेरे घर आने के बाद दोबारा घर पर हमला कर मेरे सिर पर वार किया गया। जब मेरा भाई मुझे बचाने आया तो उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।’ महिला के मुताबिक, ‘घायल होने के बाद मैं अस्पताल पहुंची। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना देने की मुझे सलाह दी। हालांकि, पति ने उस वक्त मुझसे माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही।’ फोन पर तीन तलाक दिया, धंधा कराने की धमकी जून 2023 में रुकसाना ने एक बेटे को जन्म दिया। महिला का कहना है कि बेटे अरसलान खान के जन्म के बाद पति की ओर से प्रताड़ना और बढ़ गई। दिल्ली से कॉल पर न मुझे अपशब्द कहे, बल्कि देह कारोबार में धकेलने की बात कही। उसने बताया कि 20 फरवरी 2024 को मकबूल ने मोबाइल पर तीन तलाक लिखकर भेज दिया। जब संपर्क करने की कोशिश की तो पति ने शर्मनाक शर्त रखी। पति ने कहा कि अगर तुम वापस आना चाहती हो तो तुम्हें अपने ससुर या जेठ के साथ हलाला करना होगा, इसके बाद ही मैं तुम्हें अपने साथ रखने के बारे में सोचूंगा। पति ने किया दूसरा निकाह रुकसाना का दावा है कि 17 मार्च 2024 को उसके पति ने मैसेज कर जानकारी दी कि उसने दूसरा निकाह कर लिया है। वहीं, उसका देवर मोहम्मद अबूल लगातार उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अपने बच्चे को लेकर दर-दर भटक रही है, लेकिन पुलिस से आज तक न्याय नहीं मिला। ‘पुलिस कभी महिला थाना तो कभी फुलवरिया थाना दौड़ा रही है’ पीड़िता के मुताबिक, पहली बार थाना में आवेदन देने के बाद से अब तक तीन-चार आईओ बदल चुके हैं। पुलिस मुझे कभी महिला थाना तो कभी फुलवरिया थाना बुलाती है। उसने कहा कि केस दर्ज होने के बाद मकबूल दिल्ली से बेगूसराय आया। उसके कहने पर पुलिस ने मुझ पर चोरी की धारा में FIR दर्ज कर दी। पुलिस ने न तीन तलाक की धारा लगाई, न 307ः पीड़िता का वकील पीड़िता के वकील अभिषेक जायसवाल ने बताया कि राज्य महिला आयोग में भी मेरे मुवक्किल की सुनवाई नहीं हुई। कहा गया कि चुनाव का समय है। डीएम साहब के यहां गई, रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेज से भेजे, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। बात-बात पर इसके साथ मारपीट होती है। महिला का सिर फोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने धारा-307 नहीं लगाई, तीन तलाक की धारा नहीं लगाई गई। रुकसाना का पति दहेज की डिमांड करता है, इसकी भी धारा नहीं लगाई गई है। वहीं, गुरुवार को जब रुकसाना महिला आयोग पहुंची, तो वहां मौजूद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ममता कुमारी ने बताया कि मोबाइल पर तलाक दिए जाने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस पदाधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने दो दिन का समय मांगा है। अब जानिए, तीन तलाक का कानून क्या कहता है? भारतीय संविधान के तहत तीन तलाक, दहेज, और प्रताड़ना के लिए बहुत ही सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। भारत में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक (एक बार में तीन बार तलाक बोलना या लिखकर देना) अब पूरी तरह से गैर-कानूनी है। मोबाइल मैसेज, फोन या जुबानी तौर पर दिया गया तीन तलाक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

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