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राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा (Academic Year 2025-26) को शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। एग्जाम 11 मार्च को होगा। परीक्षा के लिए बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने सभी केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेशानुसार, परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में लाठी, भाला या किसी भी प्रकार के घातक हथियार (लाइसेंसी आग्नेयास्त्र सहित) लेकर चलने पर रोक रहेगी। विशेष रूप से, परीक्षा के दिन सुबह 10:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक केंद्रों के 500 गज के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। एग्जाम 2 पालियों में होगा जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार के अनुसार, परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 02:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों में नेशनल उच्च विद्यालय (शेखाना), सोगरा उच्च विद्यालय, सोगरा कॉलेज (गगनदीवान), एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय (सहोखर) और बड़ी पहाड़ी +2 स्कूल को शामिल किया गया है। इन सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल की स्टैटिक प्रतिनियुक्ति की गई है, साथ ही गश्ती दल भी तैनात रहेंगे।
आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी लेखन सामग्री को छोड़कर मोबाइल फोन या अन्य कोई भी आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, शवयात्रा और उन बुजुर्गों या दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा जो बिना लाठी के चलने में असमर्थ हैं।




