Friday, May 1, 2026

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राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान से संबंधित मामलों होगा निपटारा:औरंगाबाद में 14 मार्च को आयोजन, विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने परिवहन विभाग के साथ बैठक की


औरंगाबाद में आने वाले 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने अपने प्रकोष्ठ में परिवहन विभाग और यातायात से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभा सदन में जिले के संवाददाताओं के साथ प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।प्रेस वार्ता में सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात और परिवहन चालान से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण के लिए अलग से विशेष बेंच का गठन किया जाएगा। इस बेंच में ऐसे मामलों की सुनवाई की जाएगी, जो सुलहनीय प्रकृति के हैं और जिन्हें आपसी सहमति या प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से निपटाया जा सकता है। लोक अदालत में पहली बार चलन से संबंधित वादों का होगा निपटारा उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ यातायात या परिवहन से संबंधित चालान लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन या ऑनलाइन चालान जमा करना चाहता है, तो उसे अपने वाहन से संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ लाना होगा, ताकि प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। सचिव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान माफी का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ गलत तरीके से चालान काटा गया है या चालान में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसे सुधारने का अवसर जरूर मिलेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति आवेदन दे सकता है और उसकी जांच के बाद आवश्यक सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन लिखने और प्रक्रिया पूरी करने में पारा विधिक स्वयंसेवक लोगों की मदद करेंगे। साथ ही परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को भी अधिकृत कर संबंधित बेंच पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा सके।राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और त्रुटि सुधार, ऑफलाइन या ऑनलाइन जुर्माना जमा करने से संबंधित मामलों में आने वाले लोगों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र और सरल तरीके से समाधान हो सके।

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