15 मार्च के बाद ढीली होगी जेब, एडवांस टैक्स से चूके, तो लगेगा ब्याज का झटका

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क्या आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है? अगर है तो कैलेंडर पर 15 मार्च की तारीख को लाल घेरे में डाल लीजिए। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यह एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी डेडलाइन है। अगर इस बार चूक गए, तो सरकार आपसे केवल टैक्स ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम ब्याज भी वसूलेगी। तय समय के भीतर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 234 वी और 234 के तहत बयान और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। 15 मार्च तक 100 फीसदी टैक्स जमा नहीं होने पर हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। बताते चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बोकारो जिले में लगभग एक लाख 55 हजार करदाता हैं। हालांकि उन सीनियर सिटीजन को एडवांस से छूट है। जिनकी आय व्यापार या व्यवसाय से नहीं होती। समय रहते टैक्स भरें : गौरव नोटिस का खतरा : देरी करने पर आयकर विभाग का नोटिस भी मिल सकता है। फ्रीलांसर और कारोबारी : जिनकी आय पर टीडीएस नहीं कटता। वेतनभोगी भी सावधान : अगर आपको वेतन के अलावा रेंटल इनकम, एफडी का ब्याज, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से मुनाफा हो रहा है, तो आपकी एडवांस टैक्स देना होगा। एनआरआई : जिनकी भारत में कोई कमाई है।

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