![]()
पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेजा स्थित राजीपुर में एक नवनिर्मित वाटर पार्क को प्रशासनिक आदेश पर बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अभाव में की गई है। 18 मार्च को आनन-फानन में शुरू हुए इस पार्क को एनओसी मिलने तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन को इस वाटर पार्क के उद्घाटन की कोई जानकारी नहीं थी। पार्क के संचालन की सूचना मिलने पर अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। इसके बाद अंचलाधिकारी (सीओ) अरविंद कुमार बेदिया ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें पाया गया कि संचालक ने संबंधित विभागों से कोई आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। बिना विभागीय अनुमति के पार्क का संचालन नियमों के विरुद्ध खेलकूद एवं पर्यटन विभाग के पदाधिकारी राहुल कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक संचालक सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और दस्तावेज जमा नहीं कर देते, तब तक पार्क बंद रहेगा। अंचलाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया ने भी दोहराया कि बिना विभागीय अनुमति के किसी भी पर्यटन स्थल या पार्क का संचालन नियमों के विरुद्ध है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा और नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया। वर्तमान में वाटर पार्क के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है। संचालक को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्क के संचालक ने दमकल विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और स्वास्थ्य विभाग से भी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। पार्क का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया है: संचालक इस संबंध में पार्क के संचालक संजय कुमार ने बताया कि अभी पार्क में काम चल रहा है और इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वाटर पार्क शुरू करने से पहले प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। ईद के अवसर पर शनिवार को बड़ी संख्या में लोग वाटर पार्क पहुंचे थे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। ईद पर उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह त्वरित कार्रवाई की है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
पाकुड़ में एनओसी नहीं होने पर वाटर पार्क बंद:जिला प्रशासन को उद्घाटन की नहीं थी जानकारी, 18 मार्च से किया गया था प्रारंभ
Date:




