Sunday, May 24, 2026

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सीएम हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज आवेदन पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को


लीगल रिपोर्टर|रांची बगड़ाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से अधिवक्ता ने ऑनलाइन बहस की। जो पूरी नहीं हो सकी। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 18 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए याचिकाकर्ता ने 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामले में हेमंत सोरेन समेत 18 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। अगली न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप तय किया जाना है। बता दें कि इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली जेल में है। लीगल रिपोर्टर|रांची न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने रंगदारी और धमकी से जुड़े चर्चित मामले में हैप्पी सिंह और ओम प्रकाश लोहड़ा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 125/2022 से जुड़ा था। जिसमें हैप्पी सिंह उर्फ राजू रंजन सिंह और ओम प्रकाश लोहड़ा पर 3.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल पांच गवाह पेश किए। हालांकि, गवाहों के बयान में कई विरोधाभास सामने आए। मुख्य गवाह और उसकी पत्नी ने आरोपियों की पहचान का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने पाया कि पहचान परेड (टीआईपी) नहीं कराई गई थी और घटना के समय एक आरोपी ने चेहरा ढका हुआ था। जांच अधिकारी की गवाही में भी कई खामियां उजागर हुई।

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