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झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी नियुक्ति से जुड़े प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के विशेष पीठ में गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी। इसमें विभिन्न राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित मामले शामिल किए गए थे। प्रकाश सिंह के मामले में ही झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली की वैधता पर भी सुनवाई निर्धारित थी। लेकिन समय की कमी के कारण झारखंड के मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। झारखंड के मामले की सुनवाई अब बाद में होगी। हालांकि न्यायालय ने सुनवाई के लिए कोई नयी तिथि निर्धारित नहीं की। डीजीपी नियुक्ति के मामले पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं के मद्देनजर कोर्ट ने यूपीएससी द्वारा गठित की जाने वाली चयन समिति में राज्य के दो अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया। इसमें राज्य के मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी को शामिल करने को कहा गया है।

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