
गुमला. जिले में हत्या के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने घाघरा थाना कांड संख्या 73/23 के प्राथमिक अभियुक्त लोकेश्वर उरांव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. इस केस में सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) अजय रजक ने प्रभावी पैरवी की.
ठगी का शिकार हुआ ग्राहक
गुमला. घाघरा थाना के एक व्यक्ति के साथ बैंक के बाहर ठगी की घटना सामने आयी है. पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग की है. आदर गांव निवासी विनोद प्रसाद ने बताया कि आठ अप्रैल 2026 को सुबह करीब 11 बजे वह बैंक ऑफ इंडिया से रुपये निकालने पहुंचे थे. बैंक से करीब 30 हजार रुपये निकालने के बाद बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और 10 हजार रुपये छोटे नोट (100-100 रुपये) में देने की बात कही. इसके बदले उसने बड़े नोट (500 रुपये) मांगे. पीड़ित के अनुसार, उसने उस व्यक्ति को रुपये दे दिये. लेकिन बाद में गिनती करने पर रकम में कमी थी. इस दौरान आरोपी ने बातचीत में उलझाकर और भ्रमित कर उसे करीब 4500 सौ रुपये की चपत लगा दी.
The post हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास appeared first on Prabhat Khabar.
