Sunday, June 21, 2026

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हाईकोर्ट ने 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई व राज्य सरकार को जारी किया नोटिस


राजधानी में शनिवार को गिफ्ट डीड की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सर्कुलर रोड से लालपुर के बीच चलाए गए इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। हंगामा उस समय हुआ जब हरि ओम टॉवर के पास गिफ्ट डीड की जमीन पर बने जोहार मामू नामक टी स्टॉल और फास्ट फूड की दुकान को अवैध बताते हुए तोड़ा जाने लगा। निगम की टीम उक्त दुकान को हटाने पहुंची दुकानदार का पूरा परिवार एकजुट हो गया और जोरदार हंगामा करने लगे। दुकान का संचालक विरोध करते हुए पोकलेन के ऊपर चढ़ गया। पुलिसकर्मियों ने उसे जबरन पोकलेन के ऊपर से उतारा। इस दौरान पुलिसकर्मियों से युवक की हाथापाई भी हुई। पुलिसकर्मियों की सख्ती देख कई महिलाएं सड़क पर ही लेट गई। उन्होंने कहा कि दुकान तोड़ने से पहले उनके ऊपर बुल्डोजर चलाना होगा। महिला पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें हटाया। इसके बाद दोनों दुकानों को तोड़कर हटाया गया। इधर, निगम की टीम ने रिम्स परिसर से टुनकी टोला तालाब के किनारे तक फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया। निगम की टीम ने बताया कि गिफ्ट डीड की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अवैध है। भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची|झारखंड हाईकोर्ट ने 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सीबीआई के गवाह पंकज यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले में प्रार्थी पंकज यादव ने अपने खिलाफ बरियातू थाना में दर्ज प्राथमिकी की जांच करने का आग्रह किया है, ताकि पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। उनकी ओर से इसे निरस्त करने की भी मांग की गई है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सीबीआई की विशेष अदालत में प्रार्थी पंकज यादव ने एक आवेदन दिया था। जिसमें कहा था कि वह राष्ट्रीय खेल घोटाला में सीबीआई के गवाह है। तत्कालीन पुलिस के वरीय अधिकारियों द्वारा एक साजिश रची जा रही है, ताकि वह गवाही न दें। अदालत ने दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की है।

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