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गुड्डू सिंह हत्याकांड में सोनो कोर्ट ने सुनाया फैसला:जमुई में 2 भाइयों को आजीवन कारावास, 25-25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना


जमुई के सोनो थाना अंतर्गत केवाली गांव में गुड्डू कुमार सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में दो भाइयों सुमन कुमार उर्फ सोनू (25) और गुलशन कुमार (23) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषियों को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों आरोपी इसी गांव के योगेंद्र सिंह के बेटे हैं। पंचायती के बहाने बुलाकर चलाई गोली यह कार्रवाई गुड्डू कुमार सिंह के पुत्र द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार हुई थी। एफआईआर में बताया गया है कि दोनों अभियुक्तों ने गुड्डू कुमार सिंह को पंचायती के बहाने बुलाया था। पंचायत भवन के पास पहुंचते ही सुमन कुमार उर्फ सोनू ने उन पर गोली चला दी, जिससे वे बाल-बाल बचे। इसके बाद सुमन कुमार उर्फ सोनू ने गुड्डू सिंह को पकड़ लिया और उसके भाई गुलशन कुमार ने उनके बाएं सीने में गोली मार दी। गोली लगने से गुड्डू सिंह लहूलुहान होकर गिर पड़े। जब स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने गुड्डू कुमार सिंह को उठाकर सोनो अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जमुई रेफर किया गया। हालांकि, जमुई ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना का स्पष्ट कारण नहीं आया सामने मृतक के बेटे ने अपने आवेदन में गुलशन कुमार को लखीसराय जेल से छूटा हुआ और अपराधी किस्म का व्यक्ति बताया था। हालांकि, पूरे ट्रायल के दौरान घटना का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया। इसके बावजूद, उपलब्ध साक्ष्य और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।

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