Saturday, June 6, 2026

Breaking
News

🕒

Latest
Updates

🔔

Stay
Informed

Top 5 This Week

Related Posts

दहेज हत्या के मामले में पति, सास-ससुर व देवर को आजीवन कारावास की सजा


रांची | दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार (नंबर-2) की अदालत ने गुरुवार को मृतका के पति शीतल साहू उर्फ आदित्य साहू समेत उसकी मां शीला देवी, पिता रामचंद्र साहू और भाई सुजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शीतल साहू घटना के बाद से ही 9 अक्टूबर 2021 से जेल में है। यह मामला नारकोपी थाना कांड संख्या 31/2021 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, श्वेता रानी की शादी वर्ष 2016 में शीतल साहू से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 6 अक्टूबर 2021 को आरोपी पति ने मृतका के भाई को फोन कर उसके घर से भागने की झूठी सूचना दी थी। हालांकि, अगले दिन 7 अक्टूबर को घर के पास स्थित एक कुएं से श्वेता रानी का शव बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था।

Spread the love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular Articles