भास्कर न्यूज | गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने क्षेत्र में खुले में मांस, मछली और मुर्गा बिक्री तथा सड़क किनारे खुले में बकरी-मुर्गा आदि के वध पर सख्ती बरतते हुए गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों शहरी निकायों में अभियान चला कर एक सप्ताह के अंदर सड़कों पर खुले में पशु-पक्षियों के वध और उनके अवशेषों के यत्र तत्र फेंकने पर पूर्णतः रोक के लिए प्रभावी पहल सुनिश्चित की जाए। एसडीएम ने हिदायत दी कि यह पब्लिक न्यूसेंस का विषय है। इसलिए आगामी एक माह की अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी 133) के तहत कार्यवाही आरंभ की जाएगी। इसी क्रम में एसडीएम ने नगर परिषद के नगर प्रबंधक, स्वच्छता पर्यवेक्षक और राजस्व कर्मियों के साथ मझिआंव मोड़ स्थित आधा दर्जन ऐसी ही दुकानों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन सभी दुकानों में खुले में ही कई मुर्गियों का वध किया जा रहा था। वहीं सड़क पर भारी मात्रा में पंख, पंजे और खून फैला हुआ था, जिससे आमजन को गंभीर असुविधा हो रही थी।


