जामताड़ा | सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत जिला छापामारी दल ने व्यापक जांच अभियान चलाया गया। धारा 4, 6ए और 6बी के अंतर्गत दुकानों की जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन में 4 प्रतिष्ठानों व्यक्तियों का चालान काटते हुए कुल 1100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और तम्बाकू नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था। जिन दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों से संबंधित विज्ञापन पोस्टर लगे थे, उन्हें तत्काल हटवाया गया। दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसे पोस्टर न लगाएं, अन्यथा धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकानदार को 1000 रुपये जुर्माना या दो वर्ष की सजा तथा सप्लायर को 5000 रुपये जुर्माना या पांच वर्ष की सजा हो सकती है।


