रांची| आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े 19 साल पुराने मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हजारीबाग के बीएसएनएल में टीएमओ पद पर कार्यरत रहे राम विनोद सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

