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Relief… Petition seeking reduction of the age limit for beneficiaries of Ayushman Bharat Yojana from 70 to 60 years dismissed

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रांची3 घंटे पहले

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विशेष संवाददाता| रांची

झारखंड हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।

अदालत ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य कवर देने का निर्णय सरकार की नीति का हिस्सा है, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि याचिका में योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह के भेदभाव का आरोप नहीं लगाया गया। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह अपने तर्कों के समर्थन में आंकड़ों और तथ्यों के साथ नीति-निर्माताओं को ज्ञापन दे सकता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग इस योजना से वंचित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में शुरू इस प्रावधान के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6 करोड़ बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा के बिना प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यह सुविधा सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ के माध्यम से कैशलेस उपलब्ध है।

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