SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, बोले जस्टिस सूर्यकांत- रखें विश्वास, एक भी वैध वोटर नहीं छूटेगा

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SIR in Bengal: कोलकाता/ नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित अग्रिम याचिकाओं पर नाराजगी व्यक्त की है. मंगलवार को एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने राज्य की वकील मेनका गुरुस्वामी से कहा कि अग्रिम याचिकाएं गलत संदेश देंगी. इसी बीच, मुख्य न्यायाधीश ने तृणमूल के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और वकील गुरुस्वामी से कहा- अगम याचिका के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि आप व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर सकते. मुख्य न्यायाधीश ने गुरुस्वामी को याचिका वापस लेने का भी निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी वैध मतदाता को मतदान से नहीं बख्शा जाएगा.

जो वैध होंगे उन्हें शामिल किया जायेगा

एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इसी बीच, राज्य ने सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. कल, मेनका गुरुस्वामी ने कहा- मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. उनके दस्तावेज़ भी दर्ज नहीं किए गए हैं. उन्होंने पहले मतदान किया था, अब उनके दस्तावेज़ नहीं लिए जा रहे हैं. राज्य के इस नए आवेदन के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने आज सुनवाई में कहा- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि 10 लाख विचाराधीन वोटरों का काम हो चुके हैं. न्यायिक अधिकारियों से कोई सवाल न करें, मैं यह बात सख्ती से कह रहा हूं. इसके बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन देते हुए कहा- न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं, जो ईमानदार होंगे, उन्हें शामिल किया जाएगा.

नई याचिका पर जतायी नाराजगी

राज्य की नई याचिका पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा- यह याचिका समय से पहले दायर की गई है. उन्होंने गुरुस्वामी को याचिका वापस लेने का संदेश भेजा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह काम मतदान से पहले पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने आज कहा- जरूरत पड़ने पर हम इस आवेदन के मद्देनजर अवमानना ​​का नोटिस जारी कर सकते हैं. मौजूदा स्थिति में हम सभी पक्षों को संदेह की नजर में रख रहे हैं.

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अधिकारियों को मिले हर संभव सहायता

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारी अनसुलझे मामलों की सूची की समीक्षा कर रहे हैं. इस दिन मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने आदेश दिया- राज्य और चुनाव आयोग को न्यायिक अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए. जब ​​न्यायिक अधिकारियों को लॉगिन आईडी की आवश्यकता हो, तो चुनाव आयोग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए. तृणमूल ने सवाल उठाया है कि जब तक अनसुलझे मामलों की जांच शुरू नहीं हो जाती, तब तक पूरक सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है. इस स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि पूरक सूची शीघ्र जारी की जाए. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा. इसमें कई न्यायाधीश होंगे। चुनाव आयोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा.

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