UGC रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजुटान:बिहार भर से आयेंगे लोग, गांधी मैदान से राजभवन तक निकलेगा मार्च

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यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजुटान होने वाला है। बिहार भर से लोग यहां आयेंगे और गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। 10 मार्च को पटना कॉलेज से मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 17 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। AISA की ओर से कहा गया कि हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत विशेषाधिकार के खिलाफ समता की लड़ाई है। आज ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी- यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन ने SC/ST/EBC/BC के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू की मांग पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की। सरकार बेहद कमजोर गाइडलाइन लेकर आई थी प्रेस वार्ता को संबोधित आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुशवाहा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही गाइड लाइन लेकर आई थी, लेकिन बेहद कमजोर गाइडलाइन लेकर आई। यह गाइडलाइन जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए लाया जाना था, लेकिन उसमें अस्पष्ट प्रावधान रखे गए और सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकील ने भी कोर्ट में चुप्पी साध ली। जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट पर लगाई थी रोक UGC के नए कानून का नाम- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’ था। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को UGC के नए नियम पर रोक लगाने पर कहा कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। UGC के 2012 के नियम में बदलाव के बाद 13 जनवरी 2026 को इसे जारी किया गया था। स्टूडेंट्स का एक तबका इसे जरूरी बता रहा था, जबकि दूसरा विरोध में था।

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