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अररिया में होटलों-अस्पतालों का 48 घंटे में फायर ऑडिट:प्रशासन ने बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत चलाया अभियान, कई बिंदुओं पर होगी जांच


अररिया जिला प्रशासन ने जिले के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 और बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, जिन होटलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों का अब तक अग्नि सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ है, उनका आगामी 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थानों के संचालकों को ऑडिट टीम के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। 7 दिनों में कमियों को दूर करने का निर्देश जिन संस्थानों का ऑडिट पहले ही किया जा चुका है, उन्हें 7 दिनों के भीतर सभी कमियों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन संस्थानों का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराने के बाद अनुपालन के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं होता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बावजूद अनुपालन न होने की स्थिति में, संबंधित संस्थानों को सील करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अग्निशमन विभाग NOC का करेगा जांच अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष रूप से कई बिंदुओं की जांच की जाएगी। इनमें फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र (NOC) की स्थिति, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और कार्यशीलता, तथा आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति और उनकी अवरोधमुक्त व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिभार, शॉर्ट सर्किट और अन्य संभावित अग्नि जोखिमों की जांच की जाएगी। एलपीजी सिलेंडरों का सुरक्षित भंडारण और उपयोग, बेसमेंट, सीढ़ियों, गलियारों और निकास मार्गों में अवैध भंडारण की स्थिति, और फायर टेंडर की पहुंच हेतु मार्ग की उपलब्धता भी निरीक्षण के प्रमुख बिंदु होंगे।

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