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अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में नशे के सामान की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध, होगी कड़ी कार्रवाई

अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में नशे के सामान की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध, होगी कड़ी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने कहा है कि अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा समेत किसी भी प्रकार के नशे के सामान की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया जायेगा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह नियम कब से लागू होगा. उन्होंने कहा कि नियम लागू होने के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

तमलूक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

स्वास्थ्य मंत्री अपने 3 दिवसीय पूर्व मेदिनीपुर दौरे के अंतिम दिन तमलूक के नीमतौड़ी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्व मेदिनीपुर और नंदीग्राम स्वास्थ्य जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. बैठक में जिलाधिकारी निरंजन कुमार, हल्दिया के विधायक प्रदीप बिजली सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

अस्पतालों में लापरवाही व दलालों पर होगी कार्रवाई

मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. इसकी वजह से व्यवस्था प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए व्यापक अभियान चला रही है. तीन दिनों के दौरान विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी है. फिलहाल संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी है, लेकिन यदि डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों के कार्य व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और अस्पतालों में दलालों का नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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इनडोर वार्ड में मोबाइल का इस्तेमाल होगा नियंत्रित

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पतालों के इंडोर वार्डों में मोबाइल फोन के उपयोग पर भी नियंत्रण रखा जायेगा, ताकि मरीजों को शांत और बेहतर उपचार का वातावरण मिल सके.

स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर सरकार का जोर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में काम कर रही है. अस्पतालों में सुविधाओं और सेवा की गुणवत्ता सुधारना सरकार की प्राथमिकता है.

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