
याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील खारिज
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने फिलहाल कुणाल घोष की याचिका को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी तत्काल सुनवाई की अपील को अस्वीकार कर दिया. जस्टिस भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि मामले पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जायेगी.
कुणाल के वकील बोले- 2 बार हो चुके हैं विधायक पर हमले
कुणाल घोष की ओर से पेश हुए वकील विश्वरूप भट्टाचार्य ने दलील दी कि तत्काल सुनवाई आवश्यक है, क्योंकि उनके मुवक्किल एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं. उन पर 2 बार हमले हो चुके हैं. हालांकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कुणाल घोष की तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज कर दी.
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उत्तरपाड़ा और कोलकाता में कुणाल घोष पर हुए हमले
आरोप है कि 26 सितंबर की दोपहर हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में विधायक कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला हुआ था. स्थानीय लोगों ने उनका विरोध करते हुए कार पर अंडे फेंके थे. इसके अगले दिन, कोलकाता के बेलियाघाटा निर्वाचन क्षेत्र में कुणाल घोष को फिर से निशाना बनाया गया. घोष ने आरोप लगाया कि हथौड़े से उनकी कार की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की गयी.
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2 बार हमले के बाद हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल घोष
तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने कहा कि घटनाओं के बावजूद पुलिस निष्क्रिय रही. हालांकि, भाजपा ने हमलों में उसके कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है. अब सुरक्षा की मांग करते हुए तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने अदालत का रुख किया है.
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