कैमूर जिले में चार साल पुराने एक हत्याकांड में अदालत ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे तृतीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने पंकज राय (उर्फ पवन) और दीपक राय (उर्फ नीरज राय) को दोषी करार दिया है। यह घटना 6 अगस्त 2020 को कुदरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में हुई थी। घर के पानी की निकासी और नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर नीरज राय के उकसाने पर पंकज राय ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से शिवजी राय के पेट में गोली मार दी थी। ₹10,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया
घायल शिवजी राय को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई विनोद कुमार राय के लिखित बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान 8 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी पंकज राय को धारा 302 के तहत उम्रकैद और ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा और ₹10,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी
सह-आरोपी दीपक राय को धारा 302/114 के तहत आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा दी गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। कोर्ट ने मृतक के बच्चों के भरण-पोषण के लिए लोक अदालत के माध्यम से मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।


