गली में गलत नाम का बोर्ड लगाने पर आपत्ति, हटाया

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गुमला|नगर परिषद की ओर से शहर को तीन सेक्टर में विभाजीत कर प्रमुख पथों के नाम पर बोर्ड और जागरूकता संदेश लगाने का काम किया जा रहा है ताकि शहर के प्रमुख जगहों की वास्तविक पहचान आसानी से हो सके और लोगों को सुविधा मिलें। इसी क्रम में पालकोट रोड स्थित हिंदुस्तान होटल के पास हिंदुस्तान गली का बोर्ड लगा दिए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी। चूंकि वह पथ देवी मंदिर रोड के नाम से जाना जाता है। बोल चाल की भाषा में हिंदुस्तान गली बोले जाने के चलते भूलवश नगर परिषद ने उक्त बोर्ड लगा दिया था। जिसे बाद में हटा लिया गया है। दरअसल बोर्ड लगाए जाने से नाराज लोगों ने इसपर आपत्ति जताई और लिखित शिकायत नप प्रशासक को की। शिकायत में नाम बदलने पर आपत्ति थी। नप के सिटी मैनेजर हेलाल अहमद ने बताया कि शहर के विकास के लिए बोर्ड अधिष्ठापित किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मियों व आम जनों को पथों की वास्तविक पहचान करने में सहुलियत हो। भूलवश वह बोर्ड लग गया। उसे सुधार करा दिया जाएगा। गुमला| नगर परिषद के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जानकारी के अनुसार 14 मार्च को नगर परिषद, गुमला (वर्ग-ख) के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुमंडल कार्यालय, गुमला के सभागार में संपन्न होगा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 मार्च 2026 को प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक अनुमंडल कार्यालय परिसर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में 100 मीटर की परिधि में 05 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा अस्त्र-शस्त्र के साथ किसी प्रकार का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परिसर में किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर भी प्रभावी होगा। यह प्रावधान सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा नेपालियों एवं सिखों द्वारा पारंपरिक रूप से धारण की जाने वाली खुखरी एवं कृपाण पर लागू नहीं होगा।इसके अतिरिक्त गुमला नगर परिषद क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह प्रावधान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा, इन धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी प्रकार के निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी प्रकार की फेक न्यूज, भ्रामक संदेश, फोटो या सूचना का प्रसार नहीं करेगा। ऐसा पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

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