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जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषियों की अपील याचिका पर फैसला सुरक्षित


झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए दोनों दोषियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में धनबाद की सीबीआई अदालत ने राहुल वर्मा और लखन वर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए धनबाद स्थित सीबीआई कोर्ट से लोअर कोर्ट रिकार्ड (एलसीआर) तलब किया था। इसके बाद अदालत में एलसीआर प्रस्तुत की गई। दोनों दोषियों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मालूम हो कि 28 जुलाई 2021 की सुबह धनबाद में जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पीडी ट्रायल चलाने का निर्देश दिया था। इसके बाद धनबाद की सीबीआई विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को राहुल वर्मा और लखन वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने दोनों दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा दी थी। साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

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