Saturday, May 9, 2026

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जहानाबाद लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिली छूट:90 दिन से पुराने मामलों में 50% तक का सेटलमेंट हुआ


जहानाबाद के व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लंबित चालानों का समाधान कराया। पूरे बिहार में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जहानाबाद में भी विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए कई बेंचों का गठन किया गया था। ट्रैफिक चालान मामलों के समाधान के लिए एक विशेष बेंच बनाई गई थी। सरकार की “यातायात चालान निष्पादन योजना-2026” के तहत 90 दिन से अधिक पुराने चालानों में 50 प्रतिशत तक की छूट देकर सेटलमेंट किया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सुबह से ही लोग न्यायालय परिसर और निर्धारित केंद्रों पर पहुंचे। कई व्यक्तियों ने वर्षों से लंबित चालानों का निपटारा कराया। एक मामले में, एक व्यक्ति का लगभग 13 हजार रुपये का चालान लोक अदालत के माध्यम से मात्र एक हजार रुपये में निपटाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) अविनाश कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 300 से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जिनका निपटारा इस लोक अदालत में नहीं हो सका, क्योंकि वे पहली लोक अदालत में ट्रैफिक नियमों के तहत सूचीबद्ध नहीं थे। डीटीओ कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि योजना की जानकारी मिलने के बाद लोगों द्वारा लगातार फोन के माध्यम से पूछताछ की जा रही थी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यदि किसी कारणवश चालान कट जाता है तो समय रहते उसका भुगतान कर दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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