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झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य की जेलों में रिक्त पदों को भरे जाने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी को छह माह के अंदर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। अदालत ने गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को नियुक्ति से संबंधित प्रगति रिपोर्ट एक मई तक पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। जेलों में लंबे समय से 81% पद खाली… राज्य के जेलों में लंबे समय से करीब 81 प्रतिशत पद खाली है। सहायक जेलर, जेल वार्डन, मेडिकल नर्सिंग स्टॉफ सहित अन्य पद खाली पड़े हुए हैं। जेएसएससी की ओर से इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

