शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए निचली अदालत में 5 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जमानत के साथ कई कड़ी शर्तें लागू रहेंगी, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने केडिया को पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके जमानतदार निकट संबंधी ही होंगे। इसके अलावा आरोपी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी। जांच अधिकारी के बुलाने पर हर हाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अदालत ने साफ किया कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। केडिया को 7 जनवरी को गोवा से गिरफ्तार किया था।
झारखंड शराब घोटाला:कारोबारी नवीन केडिया को भी हाईकोर्ट से जमानत, शर्त-पासपोर्ट जमा करना होगा, रिश्तेदार ही होंगे जमानतदार
शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए निचली अदालत में 5 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जमानत के साथ कई कड़ी शर्तें लागू रहेंगी, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने केडिया को पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके जमानतदार निकट संबंधी ही होंगे। इसके अलावा आरोपी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी। जांच अधिकारी के बुलाने पर हर हाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अदालत ने साफ किया कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। केडिया को 7 जनवरी को गोवा से गिरफ्तार किया था।


