भास्कर न्यूज | गिरिडीह झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा महिलाओं को 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि वे सम्मानपूर्वक नया जीवन शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य समाज में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि पुनर्विवाह के माध्यम से महिलाओं को एक नया अवसर और बेहतर भविष्य मिल सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका का झारखंड राज्य की निवासी विधवा महिला होना अनिवार्य है। पुनर्विवाह विवाह योग्य आयु में होना चाहिए तथा पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा पुनर्विवाह के बाद नवदंपति आयकरदाता नहीं होने चाहिए। योजना के लिए आवेदन के साथ आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, विधवा महिला का आयु प्रमाण पत्र, लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। गिरिडीह जिले में चल रहा विशेष जागरूकता अभियान गिरिडीह जिले में इस योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी दी जा रही है तथा आवेदन प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी अथवा आवेदन संबंधी सहायता के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी सेविका या संबंधित विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।यह योजना विधवा महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है

