Wednesday, April 29, 2026

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पूर्व सरपंच ने ऑर्केस्ट्रा में लहराया हथियार:गोपालगंज में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच


गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के दहीभता गांव के पूर्व सरपंच राज नारायण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में डांसर के साथ मंच पर हथियार लहराते हुए नाचते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना उचकागांव प्रखंड के दहीभता पंचायत के नरकटिया गांव की है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच राज नारायण सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बारातियों के स्वागत के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। डांसर के साथ लगाए ठुमके वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और डांसर गानों की धुन पर नाच रही हैं। इसी दौरान पूर्व सरपंच राज नारायण सिंह मंच पर चढ़ जाते हैं। वह अपनी लाइसेंसी पिस्तौल कमर से निकालकर हाथ में लेते हैं और उसे हवा में लहराने लगते हैं। वह नर्तकियों के साथ ठुमके भी लगाते हैं। उनकी इस हरकत से डांसर थोड़ी सहम जाती हैं और किनारे हो जाती हैं। हालांकि, पूर्व सरपंच हथियार लेकर डांसरों के पास पहुंचते हैं और फिर से थिरकने लगते हैं। वीडियो में कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं, लेकिन वह हथियार लहराना बंद नहीं करते। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा राज नारायण सिंह का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। गोपालगंज पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान दहीभत्ता पंचायत के पूर्व सरपंच राज नारायण सिंह के रूप में की गई। वही पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कितना पुराना है और इस्तेमाल किया गया हथियार लाइसेंसी है या अवैध। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी अगर हथियार लाइसेंसी पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी और यदि अवैध हुआ, तो आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि ऐसे मामले में एसपी विनय तिवारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी के द्वारा सरेआम हथियार लहराया जाता है तो आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है।

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