
Bengal Election: कोलकाता/ नई दिल्ली: अपीलीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है. यह आरोप सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने लगाया है. वकील ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है. वकीलों की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वकील को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया है.
ट्रिब्यूनल में पैरवी की अनुमति नहीं
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि अपीलीय न्यायाधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है. वकीलों या उनके प्रतिनिधियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. ऑनलाइन माध्यम के बिना आवेदन नहीं किए जा सकते. उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि यदि उनका मामला सुलझ जाता है, तो वे पहले चरण में मतदान कर सकते हैं. उनके मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को सूचीबद्ध है.
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कलकत्ता हाईकोर्ट से लेंगे रिपोर्ट
इस मामले में, वकीलों ने कहा कि लोगों को दूर-दूर से कोलकाता आना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहले वकील की शिकायत को महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे मामले में नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में मिली शिकायतों से सर्वोच्च न्यायालय आज नाराज है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट लेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने वकील को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया है.
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