
West Bengal Liquor Shop Rules: पश्चिम बंगाल सरकार ने नयी खुदरा शराब दुकानों के लाइसेंस के लिए दूरी की शर्त बदल दी है. शहरी और नगरपालिका क्षेत्रों में अब किसी नयी शराब दुकान के लिए स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से कम से कम 500 मीटर की दूरी जरूरी होगी. राज्य के ग्रामीण और गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में यह दूरी एक किलोमीटर रखी गयी है. पहले न्यूनतम दूरी 300 मीटर थी.
ग्रामीण इलाकों में 1 किलोमीटर का नियम
राज्य शराब संघ के सचिव बिजन पात्रा के मुताबिक, हाल में जारी सरकारी अधिसूचना के तहत ग्रामीण और गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और धार्मिक संस्थानों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं मिलेगा. कोलकाता नगर निगम और दूसरे शहरी निकायों में नयी दुकानों के लिए 500 मीटर का नियम लागू होगा.
मौजूदा शराब दुकानों पर नहीं लागू होगा नया नियम
नयी दूरी की शर्त नये लाइसेंस पर लागू होगी. पहले से चल रही शराब दुकानों को सिर्फ इस वजह से बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक राज्य में संवेदनशील स्थानों के एक किलोमीटर के दायरे में पहले से 4,000 से अधिक शराब दुकानें और बार संचालित हो रहे हैं.
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मॉल में दुकान शिफ्ट करने पर अलग प्रावधान
नयी व्यवस्था में मौजूदा शराब दुकान को किसी भी आकार के मॉल में स्थानांतरित करने पर दूरी संबंधी नियम लागू नहीं होगा. यानी मॉल में शिफ्टिंग के मामले में नयी दुकान के लिए तय दूरी की शर्त अलग तरीके से लागू होगी.
बंद पड़ी दुकानों को भी खोलने का रास्ता
सरकारी दिशा-निर्देश में पहले बंद हो चुकी शराब दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ दोबारा खोलने की अनुमति देने का प्रावधान है. ऐसी दुकानें हैं, जो लाइसेंस विवाद, लाइसेंस सरेंडर या अन्य कारणों से बंद हुई थीं. नयी नीति में बार के माध्यम से नयी लाइसेंसी ऑफ-शॉप स्थापित करने के लिए आबकारी अधिनियम की धारा 4P लागू की गयी है.
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