
कोलकाता से बिकास कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना और विधवा भत्ता को लेकर नयी गाइडलाइंस जारी की है. अब कोई भी लाभार्थी दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं ले सकेगा. फिलहाल दोनों योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को इनमें से किसी एक योजना का विकल्प चुनना होगा.
सरकार ने प्रशासन को भेजा संदेश
पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की सचिव की ओर से जारी निर्देश कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कमिश्नर और सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है. निर्देश के अनुसार, अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये, जबकि विधवा पेंशन के तहत 1,500 रुपये दिये जाते हैं.
लाभार्थियों की सूची ‘समर्थ’ पोर्टल पर उपलब्ध
दोनों योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को लिखित रूप से बताना होगा कि वे किस योजना की सहायता जारी रखना चाहते हैं और किस योजना का लाभ छोड़ना चाहते हैं. इसके लिए निर्धारित फॉर्म भरना होगा. ऐसे लाभार्थियों की सूची ‘समर्थ’ पोर्टल पर उपलब्ध है. केएमसी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को लाभार्थियों से उनका विकल्प लेकर 29 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है.
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सीएम शुभेंदु कर चुके हैं पहले स्पष्ट
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अन्नपूर्णा योजना का लाभ विधवा भत्ता के साथ नहीं, बल्कि दिव्यांग पेंशन और कृषक बंधु जैसी निर्धारित योजनाओं के साथ लिया जा सकता है. इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके थे. अब इसको लेकर सरकार ने भी औपचारिक स्पष्टीकरण दे दिया है.
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