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बंगाल विधानसभा का विशेष आपात सत्र 29 को, भ्रष्टाचार विरोधी नया कानून ला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी

बंगाल विधानसभा का विशेष आपात सत्र 29 को, भ्रष्टाचार विरोधी नया कानून ला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता से शिव कुमार राउत की रिपोर्ट

Anti-Corruption Law : पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नयी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि सरकार मौजूदा सत्र के अंतिम चरण में एक सख्त भ्रष्टाचार-रोधी विधेयक पेश करेगी. इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का कानूनी प्रावधान लागू करना है.

अब तक तैयार नहीं हो सका विधेयक का अंतिम मसौदा

सूत्रों का कहना है कि 25 जून तक विधेयक का पूर्ण मसौदा तैयार कर पाना संभव नहीं है. कानूनी विशेषज्ञ इसके विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी खामी न रह जाये. इसी कारण बिजनेस एडवाइजरी (बीए) कमेटी ने 29 जून को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. संभावना जतायी जा रही है कि इस संबंध में औपचारिक घोषणा बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा की जा सकती है.

भ्रष्टाचारियों की संपत्ति होगी जब्त व नीलाम

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि नया कानून लागू होने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि दोषियों को केवल जेल भेजने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भ्रष्टाचार से अर्जित उनकी चल और अचल संपत्तियों को भी सरकार जब्त करेगी. मुख्यमंत्री के अनुसार, जब्त की गयी संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की जायेगी और उससे प्राप्त राशि आम लोगों के हित में उपयोग की जायेगी. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रहने दिया जायेगा.

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विपक्ष पर साधा निशाना

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिये विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब तक कई लोग यह सोचकर भ्रष्टाचार करते रहे हैं कि कुछ समय जेल में बिताने या कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर वे बच निकलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा : वे दिन अब खत्म हो चुके हैं. इस बार केवल जेल नहीं होगी, बल्कि कानून के तहत अवैध संपत्तियां भी जब्त की जायेंगी. उनकी नीलामी कर जनता का पैसा वापस दिलाने की व्यवस्था की जायेगी.

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